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10000 से ज्यादा रुपये का टिकट कैंसल कराने पर नकद भुगतान नहीं करेगा रेलवे

रेलवे ने नौ, 10, 11 तारीख को असामान्य आरक्षण को रद्द कराने पर 10 हज़ार रुपये से अधिक की रिफंड की राशि नकद न देकर उसका भुगतान बैंक खाते में करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता अनिल कुमार सक्सेना ने आज यहां बताया कि सरकार द्वारा पांच सौ और एक हज़ार रुपये के नोट रद्द किये जाने के बाद रेलवे की आरक्षित टिकटों की बुकिंग में असामान्य वृद्धि देखी गयी है। लोगों ने लाखों रुपये के टिकटों बुक कराये हैं। सतर्कता विभाग के निर्देश पर रेलवे ने इसे रोकने के लिये कुछ कदम उठाये हैं।

श्री सक्सेना ने बताया कि ऐसे टिकट बुक कराने के बाद उसे रद्द कराके बाकी राशि को सफेद करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। दस हज़ार रुपये से अधिक की रिफंड राशि का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा। टिकट रद्द कराने पर बुकिंग कराने वाले को एक टीडीआर के साथ उससे पैन नंबर एवं बैंक खाता नंबर लेकर उसमें भुगतान किया जायेगा एवं उस राशि की पूरी जानकारी ली जायेगी।

उन्होंने बताया कि 10 हजार रुपये से कम की रिफंड राशि को उपलब्ध होने पर नकद दिया जा सकता है। अन्यथा उस वक्त टीडीआर लेकर रिफंड राशि की रसीद दी जायेगी और एक निश्चित समय बाद नकद भुगतान दे दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे का सतर्कता विभाग देश भर में रेल आरक्षण प्रणाली पर पैनी निगाह रखे हुए है और वह हर असामान्य गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करेगा।

रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सभी गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों की बुकिंग की सीमा घटायी गयी है। ऐसे में एसी एवं गैर एसी की सभी श्रेणियों के आरक्षण में अब प्रतीक्षा सूची छोटी कर दी गयी है।

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